UP Viklang Pension Online Form | UP Viklang Pension List 2022 | UP Viklang Pension Online Status | यूपी विकलांग पेंशन योजना लिस्ट
उत्तर प्रदेश के मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिव्यांग यानि शारीरिक रूप से विकलांग लोगो की मदद के लिए एक योजना शुरू की है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश दिव्यांग योजना I
UP Viklang Pension Yojana के अंतरगर्त विकलांग व्यक्ति को 500 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान किया जायेगा कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की राशि 500 से बढाकर 1000 किया गया था I सरकार UP Viklang योजना के द्वारा समाज की दृष्टि से विकलांग व्यक्ति को भी मज़बूत बना रही है I
इस आवेदन की प्रकिर्या ऑनलाइन भी की जा रही है ऑनलाइन लाभ लेने के लिए एकीकृत समाजिक विभाग ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर इस योजना का लाभ ले सकते है I आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें BPL कार्ड में आपका नाम है या नहीं इसके अलावा ही आप 40 प्रतिशत या उससे ज़्यादा विकलांग है तो आवेदन कर सकते है I
योजना में शामिल होने के लिए आवेदन करने से पहले इस योजना के बारे में विस्तारपूर्वक जान लें
Table of Contents
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2022
विकलांगता का अर्थ है जो व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है या अन्य सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं दिखते या किसी कार्य को अन्य व्यक्ति की तरह नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति विकलांग कहलाते है
इन व्यक्तियों के सुविधा के लिए सरकार कुछ ना कुछ कदम अवश्य उठा रही है ऐसे ही एक कदम उतर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी के द्वारा उतर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए उठाया है जिसमे विकलांग लोगो को एक वित्तीय आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा । UP Viklang Pension Yojana का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को 18 वर्ष से अधिक उम्र होना चाहिए I
UP Viklang Yojana में सिर्फ विकलांग लोगो को ही नही बल्कि कुष्ठ रोग के कारण वो सभी दिव्यांग जो उत्तर प्रदेश में रहते है तथा परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे है वह व्यक्ति भी उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकते है ।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड चेक
शासन द्वारा संचालित चिकित्सा अधिकारी के द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र हो या फिर दिव्यांगता की प्रतिशत हो उनको इसी आधार पर 2500 रुपए प्रतिमाह की राशि प्रदान की जाएगी ।
सरकार देश में लॉक डाउन की वजह से विकलाँग लोगो के लिए एक नयी खुश खबरी लायी है पहले UP Viklang Pension Yojana से जुड़े लाभार्थी को 500 रुपए की राशि प्रदान की जाती थी लेकिन अब केंद्र सरकार के वित मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा घोषणा किया गया है सभी विकलांग व्यक्तियों को उनके अकाउंट में 1000 रुपए की मदद दी जाएगी ।
यह राशि तीन महीने तक मिलेगी जिसे दो आसान किस्तों में लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जायेगा । साथ ही यूपी राज्य सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग भी की गई है ।
UP Viklang Pension Yojana Highlights
योजना का नाम | उत्तर प्रदेश दिव्यांग योजना 2022 |
आरम्भ कर्ता का नाम | मुख्यमंत्री आदित्य नाथ योगी जी |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग लोग |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://sspy-up.gov.in |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
हेल्प लाइन नंबर | 18004190001 |
उद्देश्य | उत्तर प्रदेश के दिव्यांग निवासी को आर्थिक मज़बूत बनाना |
योग्यता एवं शर्ते
- ऐसे व्यक्ति जो विकलांग है शारीरिक व मानसिक िस्थति से
- UP Viklang Pension Yojana के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष होना आवश्यक है
- व्यक्ति कम से कम 40 प्रतिशत विकलांग हो
- निवासी उत्तर प्रदेश का रहने वाला होना अनिवार्य है
- जो लोग सरकार की अन्य योजना जैसे वृद्धावस्था पेंशन , विधवा पेंशन , अनुदान या निशुल्क भोजन प्राप्त योजना जैसे योजनाओ का लाभ ले रहे है वो सभी व्यक्ति UP Viklang Yojana का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते I
- योजना से जुड़े समस्या या निर्णय में अंतिम फैसला डीएम का माना जायेगा I
- गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्ति जिनकी आय 46080 /- और शहरी क्षेत्रों में 56460 /- वार्षिक आय होगा वह व्यक्ति उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन के पात्र होंगे
- अगर कोई फर्जी या गलत सुचना देकर जैसे मृत्यु के बाद भी या गलत दस्तावेज आदि के सहारे इस योजना का लाभ लेता है तो शर्त के अनुसार सरकार उससे सभी राशि वसूल कर लेगी साथ ही
- समय – समय पर उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में बदलाव किया जायेगा
- सरकारी क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारी UP Viklang Pension Yojana के पात्र नहीं होंगे
- प्रत्येक वर्ष 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी
- अनुदान प्राप्त करने वाला व्यक्ति मृत्यु या अनुदान प्राप्तकर्ता अयोग्यता के श्रेणी में आता है तो उसकी राशि बंद कर दी जाएगी
- भुगतान की प्रक्रिया पी एफ एम एस प्रणाली के माध्यम से अनुदान की राशि लाभार्थी को बैंक में दिए जायेंगे
विकलांग पेंशन योजना का लाभ
- लाभार्थी को प्रतिमाह 500 रुपए की मदद की जाएगी
- आर्थिक रूप से कुछ हद तक मज़बूत बन सकते है
- दी जाने वाली राशि लाभार्थी के बैंक में दिया जायेगा इसलिए लाभार्थी के पास अपना अकाउंट होनें आवश्यक है
- उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकता है
- UP Viklang Yojana बिलकुल फ्री है इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई शुल्क नहीं देना होगा
- उत्तर प्रदेश सरकार ने नागरिको की सुविधा के लिए 3 महीने की अग्रिम पेंशन सीधे लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर भी किया था
- UP Viklang Pension Yojana में आवेदक के लाभ के लिए राशि आगे बढ़ाया भी जा सकता है
विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
उतर प्रदेश में 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति जो शारीरिक , मानसिक आदि रूप से विकलांग है जिनके आय का कोई साधन नहीं है या फिर कोई काम नहीं कर सकते उन व्यक्तियों को सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से मदद किया जा रहा है उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के अंतरगर्त उन्हें प्रतिमाह एक तय की हुई राशि प्रदान की जाएगी I
जिन व्यक्तियों का नाम अखिल भारतीय अंतिम के लिस्ट में होगा वह व्यक्ति आवेदन कर सकते है I सरकार का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में रह रहे सभी विकलांग निवासी को UP Viklang Pension Yojana से लाभ मिले जिससे उनकी वर्तमान िस्थति सुधरने में मदद मिले
सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो ( 20 Kb ) JEPG format
- जन्म / आयु प्रमाण पत्र (100 Kb ) PDF
- आधार कार्ड / पहचान पत्र / पैनकार्ड / स्कूल मार्कशीट (100 Kb ) PDF
- बैंक पासबुक (100 Kb ) PDF
- आय प्रमाण पत्र (100 Kb ) PDF
- विकलांग प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- निवासी प्रमाण पत्र
आवेदन कैसे करें
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग योजना के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये या दिए हुए लिंक को क्लिक करे
- होम पेज पर दिव्यांग पेंशन के नीचे apply Now पर क्लिक करें
- नए पेज पर New Entry के विकल्प को चुन कर एकीकृत सामाजिक पेंशन योजनाएं के फॉर्म पर आ जाएँ
- पूछे गए सभी विकल्प को ध्यानपूर्वक भरे जैसे
- व्यक्तिगत विवरण ( जनपद , निवासी ,तहसील , आवेदक का नाम , पिता / पति का नाम , लिग , आदि ) इन सभी विकल्प पर (*) का चिन्ह होगा जिसका मतलब वयक्ति को ये सभी विकल्प भरना ज़रुरी है
- फोटो ग्राफ अपलोड करे
- आयु प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेज भी अपलोड करे
- बैंक विवरण भरें
- आय विवरण
- दिव्यांग का विवरण
- कैप्चा कोड डालकर सेव विकल्प से डॉक्यूमेंट सबमिट करें
Edit Saved Form / Final Submit
अक्सर फॉर्म भरते हुए हमसे कुछ न कुछ गलती हो जाती है इसी को ध्यान में रखते हुए इस विकल्प का प्रयोग करके आप अपने आवेदन के समय फॉर्म से लेकर दस्तावेज में अगर गलती हो जाती है इस विकल्प की मदद से आप उसको सही कर सकते है
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाये
- Apply Now पर क्लिक कर Edit Saved Form / Final Submit विकल्प पर आये
- अब आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमे पूछे गए विकल्प को ध्यानपूर्वक पढ़े जैसे जनपद , स्कीम और रजिस्टर मोबाइल नंबर तथा कॅप्टचा कोड डालकर सर्च करे
- अब आपके सामने नया पेज खुलेगा आप अपना फॉर्म सही से भरकर सबमिट कर दे
उत्तर प्रदेश दिव्यांग फॉर्म प्रिंट कैसे करे
- उत्तरा प्रदेश दिव्यांग योजना के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाये
- होम पेज पर apply now के विकल्प को चुने
- नए पेज पर New Entry के विकल्प को चुन कर एकीकृत सामाजिक पेंशन योजनाएं के फॉर्म पर आ जाएँ
- VIEW Application form के विकल्प को चुनकर स्कीम चुने ,जनपद चुने, रजिस्टर नंबर चुनकर कॅप्टचा कोड भरे
- सर्च के विकल्प को चुने
- अब आपके सामने प्रिंट का विकल्प आयेगा उस पर क्लिक कर प्रिंट करे
आवेदन की िस्थति देखे
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग योजना के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर होम पेज पर जाए
- UP Viklang Pension Yojana के विकल्प को चुने
- आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमे आवेदन की िस्थति देखे के विकल्प को चुने
- पूछे गए विकल्प से लॉगिन करे जिसमे रजिस्ट्रेशन संख्या , पासवर्ड ,कॅप्टचा कोड डालकर आवेदन की िस्थति देख सकते है
पेंशन की सूचि देखे
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ
- होम पेज की मदद से दिव्यांग पेंशन के विकल्प को चुने
- आपके सामने पेंशनर की सूचि दिखाई देगा जिस विकल्प को देखना चाहते है आप देख सकते है
पेंशन की सूचि में अपना नाम और राशि चेक करे
- उत्तर प्रदेश दिव्यांग योजना के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर होम पेज पर जाए
- होम पेज पर handicap Pension पर क्लिक करे
- पेंशन सूचि 2021 -2022 पर क्लिक करे
- आपके सामने नया पेज खुलेगा आप जिस जिले में रहते है उसको चुने
- आपके सामने विकासखंड की सूची आएगी जिसमे आप अपने अनुसार ग्रामीण या शहरी चुने
- अपना ग्रामपंचायत चुने
- ग्राम सभा में कुल पेंशनर्स पर क्लिक करे
- अब आपके सामने आवेदन का ले रहे व्यक्ति की सूचि मिल जाएगी जिसमे नाम से लेकर राशि तक दिखाया जायेगा
Note :- आवेदन के फाइनल सबमिट हो जाने के बाद आवेदक अपने फॉर्म का प्रिंट आउट लेले इसके साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की कॉपी ( जो पंजीकरण के समय अपलोड किये गए थे ) UP Viklang Pension Yojana के ऑफिस यानि जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के ऑफिस में सबमिट करवाए I
इस बात का ध्यान रखे यह फॉर्म एक महीने के अंदर जमा होना अनिवार्य है ततपश्चात अधिकारी द्वारा ऑनलाइन आवेदन की जाँच के बाद ही कंप्यूटर जनरेटेड रसीद उपलब्ध कराइ जाएगी I
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उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के से जुडी जानकारी पाने के लिए दिए गए पता और नंबर पर संपर्क करे
पता – दिव्यांग सशक्तिकरण निदेशालय , 9 वी मंजिल , इंदिरा
भवन, अशोक मार्ग लखनऊ
पिनकोड 226001
टोल फ्री नंबर – 18004190001