प्रतिदिन सरकार नये- नये योजनाएं निकलती है जिसका लाभ जनता उठा सके और अपनी आर्थिक रूप से सहायता कर सके।
सभी योजनाओं के अलग अलग पंजीकरण के तरीक़े होते हैं! सरकार पूर्ण रूप से कोशिश करती है कि जनता की हर परेशानी दूर की जा सके इसके लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू करती है।आज हम जिस योजना की बाद कर रहे हैं
उसकी शुरुवात भी 2013 में हुई थी लेकिन किसी कारणवश Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ जनता ठीक से नहीं उठा पाई और गरीब लोगो को उसी तरह की आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ा कुछ समय बाद सरकार ने फिर से Rastriya Parivarik Labh Yojana पे ध्यान दिया और इसकी प्रचार पे फिर से ध्यान दिया गया इसी प्रकार लोगो को इसकी जानकारी प्राप्त हुई और अधिक मात्रा में गरीब परिवार के लोग इसका आवेदन कर रहे हैं।
इस आर्टिकल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई राष्टीय पारिवारिक लाभ योजना की पूर्ण जानकारी दी गई है।और सरल तरीके से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी बताई गई है।इस स्कीम के तहत कोई भी निरश्रीक को ३०००० की राशि प्राप्त हो सकती है।
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे| राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को उत्तर प्रदेश में लागू की गई है कि गई है |

Table of Contents
योजना के अनुसार किन परिवारों को लाभ दिया जायेगा ?
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जिनके परिवार की मुखिया की उम्र 18 से 60 वर्ष तक हो और उनकी किसी कारण मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का आरंभ हो चुका है।
Rastriya Parivarik Labh Yojana के द्वारा मुख्य मंत्री योगी आदत्यनाथ जी द्वारा गरीब वर्गीय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोशिश सरकार द्वारा की गई है।
इस पारिवारिक योजना के तहत् यदि किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले मुखिया की मृत्यु हो जाती हैं तो उस परिवार को राष्ट्रिय पारिवारिक योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के तरफ से कुल राशि ३०००० की आर्थिक मदद की जाएगी।।
जनता के कल्याण के लिए इस योजना की शुरुआत हुईं हैं। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को सफतापूर्वक चलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भरपूर कोशिश की जा रही हैं।इस योजना के लाभ का भुगतान करने की प्रक्रिया जानने के लिए इस आर्टिकल को पूरा पढ़े और जल्दी से इस योजना का लाभ उठाएं।।
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योजना की प्रमुख विशेषताएं
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
इस योजना का शुभारंभ किसने किया | उत्तर प्रदेश का राज्य शासन |
योजना का उद्देश्य | राज्य के गरीब परिवारों की मदद करना |
लाभार्थी | परिवार के मुखिया की मृत्यु के परिवारों को वित्तीय सहायता |
योजना आवेदन मोड | ऑनलाइन |
सरकारी वेबसाइट | nfbs.upsdc.gov.in |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत किस वर्ग के लोगों को समिल किया गया हैं?
- ये प्रश्न सभी के दिमाग में आता है कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना योजना का लाभ किस वर्ग के लोग उठा सकते हैं!इसका जवाब इस आर्टिकल में हैं।
- उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए गरीब लोगो को शामिल किया गया हैं। पूर्णतः सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत २०००० की धनराशि प्रदान की जा रही थी।
- जो भी गरीब वर्ग के व्यक्ति सरकार द्वारा चलाई गई राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उठाने के लिए इस योजना के तहत् आवेदन करना होगा।
- सरकार द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक खाता होना अती अवाशक हैं। क्युकी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धनराशि की प्राप्ति उसी बैंक खाता में की जाएगी।।
- इस विशेष योजना का उद्देश्य है कि परिवार का मुखिया जो किसी भी घर का एकमात्र सहारा होता है अगर उसे किसी भी प्रकार से अगर उसकी मृत्यु हो जाती हैं तो उस परिवार का पालन पोषण करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता हैं
- इसी समस्या को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने Rastriya Parivarik Labh Yojana की घोषणा की है। यह योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए मान्य है। यह योजना समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं गरीब परिवार के व्यक्ति को दिया जाता हैं जिसके घर के मुखिया की किसी करणवास मृत्यु हो गई हैं और उनके घर में कोई भी व्यक्ति कमाने वाला ना हो वही इस योजना के लिए आेदन पत्र दे सकता है।
- Uttar Pradesh Rastriya Parivarik Labh Yojana में शहर और गाव दोनों ही जगह के गरीब वर्गीय परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दी जाएगी।।
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राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता
- उत्तर प्रदेश Rastriya Parivarik Labh Yojana का आवेदन करने के लिए निम्नलिखत दस्तावेज़ की आवश्यकता आवश्यक है।
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए अगर वो उत्तर प्रदेश का निवासी नहीं है तो वह व्यक्ति UP Rastriya Parivarik Labh Yojana का लाभ नहीं उठा सकता हैं।
- इसकी अनय पात्रता यह है कि मालिक जिसकी मृत्यु हुई है उसकी उम्र १८-६० वर्ष के बीच होनी चाहिएं।
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अगर कोई शहर का व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत अगर आवेदन करता है तो उसकी वार्षिक आय ५६००० रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिएं
- अगर ग्रामीण इलाकों का कोई व्यक्ति आवेदन करता है तो उसकी वार्षिक आए ४६००० से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का लाभ उसी गरीब परिवार के लोग उठा सकते हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हो।
Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिए दस्तावेज़
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आए प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया की आयु प्रमाण पत्र
- पासपोरट साइज फोटो
उपर दिए गए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के माध्यम आपको समझ आ गया होगा की Rastriya Parivarik Labh Yojana योजना के अंतर्गत किन दस्तावेज़ की आश्यकता पड़ेगी।।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित निर्देशों की सूची
- आवेदक को अपने बैंक खाता का विवरण देना होगा ताकि उनकी सालाना आय की पुष्टि की जा सके।
- सभी प्रविस्तीय अंग्रेजी भाषा में भरी जाएँगी ।
- आवेदक द्वारा केवल राष्ट्रीय स्तर के बैंक खातों का विवरण मान्य होगा ।
- किसी भी सहकारी बैंक का खाता राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत मान्य नहीं है ।
- आवेदक द्वारा भरी गयी संपूर्ण जानकारी प्रविष्टि को सत्य माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा ।
- आवेदक द्वारा केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा ।
- मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र मान्यता प्राप्त अस्पताल , नगर पंचायत अथवा तहसील स्तर से जारी ही मान्य होगा
- आवेदन पत्र में आवेदन से सम्बंधित प्रविष्टियों को दिए गए पोर्टल पर भरते हुए आवेदक के फोटो हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान एवं पहचान पत्र तथा परिवार / कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित छाया प्रति/ शैक्षिक रिकॉर्ड जिसमे जन्म तिथि अंकित हो को अपलोड करना सुनिश्चित करे ।
- आश्रित लाभार्थी का फोटो तथा हस्ताक्षर / अंगूठा निशान केवल JPEG जो २० kb से ज़्यादा न हो को अपलोड करे ।
- पहचान पत्र बैंक पासबुक एवं मृतक की आयु और मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र केवल pdf जो 20 kb से ज़्यादा ना हो को अपलोड किया जायेगा ।
- आवेदक के आवेदन पत्र की उक्तानुसार सही प्रविष्टि भरकर संरक्षित कराने के उपरांत फाइनल प्रिंट लिया जायेगा तथा उसके साथ समस्त संगलनको की सत्यपित छाया प्रति के साथ अनिवार्यत कार्य दिवस के अंदर जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जायेगी ।
- आवेदन पत्र की प्रिंट आउट निकाल कर जनपदीय समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में तीन कार्य दिवस के अंडर जमा करवाए
- कार्यालय समाज कल्याण अधिकारी से प्राप्ति रसीद प्राप्त करे ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का ऑनलाइन आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले हमें उत्तर प्रदेश Rastriya Parivarik Labh Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा
- जब वेबसाइट खुलने के बाद निम्नलिखित options दिखाई देगा
- शासनादेश
- आवेदन पत्र भरने हेतु निम्लिखित दिशनिर्देश
- नया पंजीकरण
- आवेदन पत्र की स्थिति
- जिला समाज कल्याण अधकारी लॉगिन/एसडीएम लॉगिन।
- संपर्क सूत्र
- होम पेज खुलने के बाद आपको नाए पंजीकरण का ऑप्शन दिखाई देगा उस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पंजीकरण का पेज खुल जाएगा और सभी जानकारी भरने का ऑप्शन रहेगा वहा से सारी डीटेल ध्यानपूर्वक फिल कर दे।

- जनपद
- निवासी (शहरी या ग्रामीण किसी एक को चुनें)
- अब आपको अपना आवासीय विवरण देना होगा
- उसके बाद आवेदन का विवरण इस प्रकार दें
- नाम
- लिंग
- पति / पिता का नाम
- श्रेनी
- पेहचान पत्र का प्रकार
- पेहचान पत्र का क्रम संख्या
- पेहचान पत्र की फोटोकॉपी को अपलोड करें
- वार्षिक आय (रुपये में)
- आय प्रमाण पत्र संख्या (तहसील द्वारा जारी)
- आय प्रमाण पत्र आवेदन संख्या
- मोबाइल नंबर
अगले चरण में, आपको अपना बैंक विवरण देना होगा
- बैंक का नाम
- बैंक खाता का नाम
- IFSC कोड
- बचत खाता संख्या
- बैंक पासबुक (इसे अपलोड करें)
आपको मृत व्यक्ति का विवरण देना होगा
- मृतक का नाम
- मृतक के पति / पिता का नाम
- मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या
- मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि
- मृत्यु की तिथि
- मृत्यु का कारण
- मृत्यु की तिथि को मृतक की उम्र
- मृतक का व्यवसायी
- आवेदक का मृतक से संबंध
- मृत्यु प्रमाण पत्र को अपलोड करें
- Upload Signature
- आय प्रमाण पत्र को अपलोड करें
- मृतक की उम्र से संबंधित प्रमाण
- उसके बाद, स्क्रीन पर प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करें
- सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले, एक बार फिर से अपने द्वारा दिए गए सभी डेटा की जांच करें अन्यथा आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा
- अब प्रमाणित बॉक्स पर टिक करें और Submit Form बटन डालें
- अब आपने Uttar Pradesh Rastriya Parivarik Labh Yojana के लिए सफलतापूर्वक आवेदन कर दिया है
पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति की जाँच करें (Rastriya Parivarik Labh Yojana Online Status Check)
यदि कोई भी व्यक्ति अपना आवेदन करने के बाद अपनी आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए इश्चुक हो तो वह निम्नलिखित प्रक्रिया फॉलो करके अपने आवेदन पत्र की स्थिति जान सकता है।
- सबसे पहले कोई भी व्यक्ति अपने फोन या कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाके Rastriya Parivarik Labh Yojana की ऑफिशियल वेबसाइट में जाके क्लिक करे और उसका होम पेज ओपन करे।
- होमपेज खुलने के बाद आपको स्क्रीन के कोने में आवेदन पत्र की स्थिति का विकल्प दिखाई देगा।

- आपको उस विकल्प पे क्लिक करना होगा उस विकल्प पे क्लिक करने के बाद आप अपने आवेदन पत्र की स्थिति बहुत ही आसानी से जान सकते है।
- उस पेज में आप अपने आवेदन पत्र में सारी जनकरी देख सकते हैं जैसे की डिस्ट्रिक, अकाउंट नंबर/ रजिस्ट्रइटेशन नंबर का प्रयोग करके (Search) ढूंढे
- इसी प्रकार अपने समकक्छ आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
योजना लाभार्थियों की जिलेवार सूची
अगर कोई भी लाभार्थी अपने उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के आवेदन की स्थिति डिस्ट्रिक वाइज (district wise) देखने में इक्छुक हो तो वो अपने आवेदन पत्र की स्थिति कैसे देख सकता है इसकी पूर्ण रूप से गाइडलाइंस निम्लिखित में दी गई है आप पूरी जानकारी नीचे दी गई गाइडलाइंस से प्राप्त कर सकते है।
- सबसे पहले समाज Rastriya Parivarik Labh Yojana की आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, होमपेज खुलने के बाद जनपद वार लाभार्थियों का विवरण ऑप्शन पर क्लिक करें।
- नए पृष्ठ पर, आप बिलों की कुल संख्या और बिल राशि के लिए जिलेवार सूची देख सकते हैं

- यदि आप जिलों के लिंक पर क्लिक करते हैं आपके सामने तहसील की सूची खुलकर आपके सामने आ जाएगी।
- तहसील की सूची पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलकर सामने आएगी। सूची के अन्तर्गत आपको अपने ब्लॉक का चयन करना है।।
- ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपने पंचायत का चयन करना है उसके बाद जैसे ही आप जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे तो आपके सामने ग्रामवार राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना कलाभार्थीयो का विवरण खुल के सामने आ जाएगा और आप अपनी सूची में नाम देख सकते हैं।
- राज्य के समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी दी गई है ।
डिस्ट्रिक सोशल वेलफेयर लॉगइन प्रतिक्रिया
सर्वप्रथम आपको डिस्ट्रिक सोशल वेलेयर की वेबसाइट जिसका लिंक नीचे दिया गया है उस पर क्लिक करके उस वेबसाइट को खोलना होगा ।
अब आपके सामने एक नया फे खुल जाएगा पेज खुलने के उपरांत आपको उस पेज पे लॉगिन का ऑप्शन नजर आएगा (you will see a login option on the webpage) लॉगिन ऑप्शन दिखने के बाद आपको आपका पंजीकण आईडी और एक मजबूत पासवर्ड्स डालना होगा।

पासवर्ड डालने के बाद आपको एक कैप्तचा फिल करने का विकल्प सामने आएगा उस कैपचा को फिल करने के बाद आपके सामने लॉगिन का बटन आएगा उसपे क्लिक करना है।
इस प्रकार आप लॉगिन कर पाएंगे ।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के बारे में किसी भी प्रश्न के लिए Helpline Number
- अगर आपको फिर भी किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो कृप्या दिए गए निम्लिखित टॉल फ्री नंबर पे संपक करे और अपनी समस्या की जानकारी इस नंबर पे बताए किसी भी समय आपकी पूर्ण रूप से मदद करने की कोशिश की जाएगी।
- Rastriya Parivarik Labh Yojana टोल फ्री नंबर: 18004190001
निष्कर्ष
उपर दिए गए article के माध्यम से हमने राष्ट्रीय पारिवारिक योजना के बारे में पूर्ण जानकारी प्रदान करने की कोशिश की की हैं।
हम आशा करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी | अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तब आप हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं |
FAQs
नीचे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा लोगो द्वारा पूछा जाता है -दोस्तों यूपी पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े कुछ जरूरी प्रश्न है इन पर आप विशेष रुप से ध्यान दे सकते हैं जैसे कि:-
क्या ऑनलाइन मोड़ के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है?
हां आप इस यूपी पारिवारिक लाभ योजना को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इसमें आप को दी गई वेबसाइट पर जाना होगा और पंजीकरण करना होगा ।।
क्या यूपी पारिवारिक लाभ योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है?
ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है।।